जिले के युवाओं को पुलिस एवं सशस्त्र सेना सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गए ‘सिवनी की उड़ान’ प्रोजेक्ट में वर्तमान में 555 अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इनमें 335 युवतियां और 220 युवक शामिल हैं।
प्रशिक्षण केंद्रों में नियमित कक्षाओं के साथ प्रश्नों का अभ्यास और मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी अपनी तैयारी को दिशा देने के साथ कमियों को पहचानकर उनमें सुधार कर रहे हैं।जिले के तीन प्रशिक्षण केंद्रों में कुल पांच बैच संचालित किए जा रहे हैं। इनमें युवकों के दो तथा युवतियों के तीन बैच शामिल हैं।
अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षाओं के लिए विषयवार तैयारी कराने के साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास, मॉक टेस्ट और परीक्षा संबंधी मार्गदर्शन दिया जा रहा है। साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षण की तैयारी के लिए भी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।नियमित अभ्यास से तैयारी में हो रहा सुधारप्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को प्रश्न हल करने का नियमित अभ्यास कराया जा रहा है।
मॉक टेस्ट के माध्यम से उन्हें परीक्षा पैटर्न के अनुरूप प्रश्न हल करने का अवसर मिल रहा है। इससे अभ्यर्थी अपनी तैयारी का आकलन कर पा रहे हैं और जिन विषयों में उन्हें कठिनाई महसूस होती है, उन पर अतिरिक्त अभ्यास कर अपनी कमियों में सुधार कर रहे हैं।परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रश्नों को कम समय में हल करने तथा समय-प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
नियमित अभ्यास से अभ्यर्थियों में परीक्षा को लेकर आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए अधिक उत्साह के साथ तैयारी कर रहे हैं।आगामी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साहनिःशुल्क कोचिंग प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों में आगामी भर्ती परीक्षाओं को लेकर खासा उत्साह है। प्रशिक्षण में नियमित रूप से शामिल होकर युवा लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक दक्षता की तैयारी भी कर रहे हैं।
अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई गई कोचिंग से उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए नियमित कक्षाएं, अभ्यास और मार्गदर्शन एक ही स्थान पर मिल रहा है। क्र-183कलेक्टर कार्यालय परिसर में बिना अनुमति प्रदर्शन, जुलूस एवं समूह के प्रवेश पर प्रतिबंधसिवनी, 30 सितंबर 2026/ कलेक्टर कार्यालय, जिला सिवनी के परिसर में कानून-व्यवस्था एवं लोक प्रशांति बनाए रखने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
अपर कलेक्टर श्री नीलमणि अग्निहोत्री द्वारा 29 सितंबर 2026 को जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर दो माह तक प्रभावशील रहेगा।आदेश के तहत कलेक्टर कार्यालय परिसर में बिना अनुमति पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। परिसर में बिना अनुमति किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, जुलूस अथवा रैली आयोजित नहीं की जा सकेगी तथा बिना अनुमति ज्ञापन देने के लिए प्रवेश भी नहीं किया जा सकेगा।
कोई भी व्यक्ति लाठी अथवा अन्य धारदार हथियार लेकर कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए संबंधित व्यक्ति या समूह को अनुविभागीय दंडाधिकारी/कार्यपालिक दंडाधिकारी सिवनी को पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। अनुमति प्राप्त होने के बाद भी ज्ञापन प्रस्तुत करने वाला पूरा समूह कलेक्टर कार्यालय परिसर में सीधे प्रवेश नहीं करेगा।
समूह की ओर से एक प्रतिनिधि कार्यपालिक दंडाधिकारी से संपर्क कर ज्ञापन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। संबंधित कार्यपालिक दंडाधिकारी अपने विवेकानुसार कार्यालय के भीतर अथवा बाहर ज्ञापन प्राप्त करेंगे।आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ज्ञापन प्रस्तुत करते समय हिंसा भड़काने वाले, विभिन्न संप्रदायों के बीच वैमनस्य अथवा विवाद उत्पन्न करने वाले तथा किसी व्यक्ति के मान-सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले नारों का उच्चारण नहीं किया जाएगा।
समस्त ज्ञापन अनुविभागीय दंडाधिकारी सिवनी कार्यालय में कार्यपालिक दंडाधिकारी एवं थाना प्रभारी के समक्ष लिए जाएंगे।यह आदेश आमजन पर लागू रहेगा। हालांकि कर्तव्य पर कार्यरत शासकीय सेवकों, पुलिस बल के सदस्यों, मजिस्ट्रेटों तथा शासन के निर्देशानुसार आयोजित बैठकों में आमंत्रित व्यक्तियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।





